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तीन हत्यारों को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Nov 2016 11:14 PM IST
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पुरानी रंजिश को लेकर हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुंवर श्रीवास्तव ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता रघुवीर सिंह यादव ने की।
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मालूम हो कि रामकोट थाना क्षेत्र के ग्रामसभा जवाहरपुर में सिंचाई कर रहे कृष्णदत्त शुक्ला की पुरानी रंजिश के चलते इसी थाना क्षेत्र के निकटवर्ती गांव सुल्तानपुर के रहने वाले बाबूराम मिश्रा, छोटे उर्फ सर्वेंद्र मिश्रा, ग्राम मैनासी सरैया निवासी सुधीर कुमार मिश्रा तथा अमखेरवा निवासी जगदीश पासी ने हत्या कर दी थी।
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घटना के वादी व मृतक के पुत्र दिनेश कुमार शुक्ला ने 11 नवंबर 2004 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि सिंचाई कर रहे उसके पिता को उक्त चारों आरोपियों ने दौड़ाते हुए ग्राम पथरी में सुशील कुमार शर्मा के घर पर घेर लिया। उक्त लोगों ने कृष्णदत्त पर ताबड़तोड़ फायर करने के बाद फरसे से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने विवेचना कर चारों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी जगदीश पासी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जबकि शेष तीनों अभियुक्तों को घटना का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने अभियुक्त बाबूराम व सर्वेद्र मिश्रा को आयुध अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है