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गबन के मामले में सचिव निलंबित
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सीतापुर। ग्रामसभा के विकास के लिए भेजे गए बजट में घपला किया गया। पंचायती राज निदेशक की ओर से दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इस पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी अमित कुमार साहू को निलंबित कर दिया है।
प्रकरण विकासखंड रेउसा की ग्राम पंचायत सेवता का है। यहां वर्ष 2017-18 में कराए गए कार्यों के संबध में कुछ बिन्दुओं पर निदेशक पंचायतीराज ने डीपीआरओ से सूचना मांगी। इसके परीक्षण में गड़बड़ी पाई गई। जिस पर निदेशक ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
इस संबंध में डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी अमित कुमार साहू को दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार सचिव ने जान बूझकर मनमाने रूप से शासनादेश के विपरीत सामग्री की फर्जी बिल तैयार कराकर प्रस्तुत करने एवं कूटरचित अभिलेख तैयार कर स्वयं को लाभ पहुंचाते हुए ग्राम पंचायत की धनराशि का दुरुपयोग किया।
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निलम्बन के दौरान ब्लाक रेउसा से संबद्ध करते हुए एडीओ पंचायत बेहटा को जांच अफसर नामित किया है। वह 15 दिन में आरोप पत्र गठित कर डीपीआरओ से अनुमोदन कराकर कर्मचारी को तामील कराएंगे।
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प्रकरण विकासखंड रेउसा की ग्राम पंचायत सेवता का है। यहां वर्ष 2017-18 में कराए गए कार्यों के संबध में कुछ बिन्दुओं पर निदेशक पंचायतीराज ने डीपीआरओ से सूचना मांगी। इसके परीक्षण में गड़बड़ी पाई गई। जिस पर निदेशक ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
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इस संबंध में डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी अमित कुमार साहू को दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार सचिव ने जान बूझकर मनमाने रूप से शासनादेश के विपरीत सामग्री की फर्जी बिल तैयार कराकर प्रस्तुत करने एवं कूटरचित अभिलेख तैयार कर स्वयं को लाभ पहुंचाते हुए ग्राम पंचायत की धनराशि का दुरुपयोग किया।
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निलम्बन के दौरान ब्लाक रेउसा से संबद्ध करते हुए एडीओ पंचायत बेहटा को जांच अफसर नामित किया है। वह 15 दिन में आरोप पत्र गठित कर डीपीआरओ से अनुमोदन कराकर कर्मचारी को तामील कराएंगे।