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संशोधित: कोर्ट ने जानलेवा हमले की हटाई धारा, बीएसए को झकटा

Mon, 29 Sep 2025 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 29 Sep 2025 11:57 PM IST
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Revised: Court removes section of deadly attack, shocks BSA
सीतापुर। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की बेल्ट से पिटाई करने वाले शिक्षक बृजेंद्र कुमार वर्मा के मामले में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, राहत देते हुए जानलेवा हमले की धारा हटाने के निर्देश दिए। इससे शिक्षक को अब जल्द जमानत मिल सकती है। वहीं, आरोपी पक्ष के लोगों ने सोमवार को शहर कोतवाल से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी थी। इस मामले पर सभी की निगाहें लगी हुई थीं। सुबह से ही लोग जमानत को लेकर तमाम तरह के चर्चाएं कर रहे थे। दोपहर बाद आए फैसले में जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इस दौरान न्यायालय ने विभिन्न साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए मुकदमे में सबसे गंभीर धारा जानलेवा हमले की धारा हटाने के निर्देश दिए। इससे शिक्षक को काफी राहत मिल गई है। अब आरोपी परिवार को जल्द जमानत मिलने की उम्मीद जगी है। पूरे मामले में बीएसए की ओर से जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में आरोपी शिक्षक पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोर्ट आदेश के बाद इसे बीएसए के लिए एक झटके ताैर पर देखा जा रहा है। वहीं, आरोपी पक्ष के लोग शहर कोतवाल से मिले। घटना के पूरे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाने की मांग की है।
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