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10 ब्लॉक प्रमुख पदों का बदल सकता आरक्षण
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सीतापुर। जिले में कुल कितने पद प्रमुखों के लिए आरक्षित रहेंगे, इसका निर्धारण कर दिया गया है। अब जिला स्तरीय समिति को सभी 19 ब्लॉक प्रमुख पदों का आरक्षण निर्धारित समय के अनुसार जारी करना है। बीते चुनाव में एससी, ओबीसी के लिए जिन 10 ब्लॉकों में आरक्षण था, नए शासनादेश के अनुसार यथासंभव संबंधित ब्लॉकों में पूर्व जिस वर्ग का आरक्षण था, वह नहीं हो सकता है। इससे यह उम्मीद है कि इन ब्लाकों में अन्य वर्ग का प्रमुख होगा।
शासन ने ब्लॉक प्रमुख के लिए जातिवार आरक्षण जारी कर दिया है। इसके अनुसार विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए सात पद आरक्षित किए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं किया गया है। जारी आरक्षण आवंटन के अनुसार, अनुसूचित जाति महिला के दो पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए तीन पद, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए दो पद, पिछड़ा वर्ग के लिए तीन और सामान्य महिला के लिए तीन पद आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सर्वाधिक सात पद आरक्षित किए गए हैं। इतने ही पद वर्ष 2015 में आरक्षित किए गए थे।
इस साल ब्लॉक वार प्रमुख पद के आरक्षण के अनुसार, ब्लॉक रामपुर मथुरा, रेउसा अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया था। मछरेहटा, मिश्रिख, गोंदलामऊ अनुसूचित जाति के लिए, महोली, हरगांव पिछड़े वर्ग की महिला के लिए, महमूदाबाद, पहला एवं सकरन पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। ब्लॉक खैराबाद, बेहटा एवं कसमंडा सामान्य महिला के लिए आरक्षित था।
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अब इस बार की आरक्षण प्रक्रिया के लिए जारी शासनादेश पर गौर किया जाए तो जिस वर्ग के लिए प्रमुख पद पहले के चुनावों में आरक्षित था, यथासंभव उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रह सकता है। ऐसे में संबंधित ब्लॉकों के दावेदार नई व्यवस्था के अनुसार चुनाव फतह करने के लिए गोटें बिछाएंगे। आरक्षण का निर्णय जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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शासन ने ब्लॉक प्रमुख के लिए जातिवार आरक्षण जारी कर दिया है। इसके अनुसार विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए सात पद आरक्षित किए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं किया गया है। जारी आरक्षण आवंटन के अनुसार, अनुसूचित जाति महिला के दो पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए तीन पद, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए दो पद, पिछड़ा वर्ग के लिए तीन और सामान्य महिला के लिए तीन पद आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सर्वाधिक सात पद आरक्षित किए गए हैं। इतने ही पद वर्ष 2015 में आरक्षित किए गए थे।
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इस साल ब्लॉक वार प्रमुख पद के आरक्षण के अनुसार, ब्लॉक रामपुर मथुरा, रेउसा अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया था। मछरेहटा, मिश्रिख, गोंदलामऊ अनुसूचित जाति के लिए, महोली, हरगांव पिछड़े वर्ग की महिला के लिए, महमूदाबाद, पहला एवं सकरन पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। ब्लॉक खैराबाद, बेहटा एवं कसमंडा सामान्य महिला के लिए आरक्षित था।
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अब इस बार की आरक्षण प्रक्रिया के लिए जारी शासनादेश पर गौर किया जाए तो जिस वर्ग के लिए प्रमुख पद पहले के चुनावों में आरक्षित था, यथासंभव उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रह सकता है। ऐसे में संबंधित ब्लॉकों के दावेदार नई व्यवस्था के अनुसार चुनाव फतह करने के लिए गोटें बिछाएंगे। आरक्षण का निर्णय जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।