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सीतापुर: नवीनीकरण न होने पर 30 जुलाई तक सभी वाहनों का पंजीकरण होगा निलंबित
Fri, 26 Jun 2020 06:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतापुर
Published by: लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jun 2020 06:03 PM IST
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डेमो पिक
सीतापुर के जिले के लापरवाह वाहन स्वामी सावधान हो जाएं। अगर अपने वाहनों को कंडम नहीं बनाना चाहते हैं तो नवीनीकरण करा लें। एआरटीओ प्रशासन प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 62 हजार 212 ऐसे वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, जो 15 साल पुराने हो चुके हैं। तय अवधि बीतने के बाद भी इन वाहनों के स्वामियों ने दोबारा वाहनों का पंजीयन नहीं कराया है। ऐसे वाहनों का पंजीयन निलंबित करने का आदेश आया है।
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इसे लेकर एक जुलाई से बिना रिनीवल चल रहे, इन वाहनों के पंजीयन को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। एक माह के भीतर यानी 30 जुलाई तक अगर वाहनों स्वामी रिनीवल नहीं कराते हैं तो सभी वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया जाएगा। 15 फरवरी 2021 तक पंजीयन की वैधता के छह माह तक निलंबित रहने की दशा में वाहन के निरस्तीकरण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 28 फरवरी 2021 तक निरस्त हुए सभी वाहनों का डाटा अभिलेखों से डिलीट करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। एआरटीओ प्रशासन सिंह ने कहा है कि ऐसे भी लोग अपने वाहनों का रिनीवल करा लें, जिनके वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं।
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बिना रिनीवल भर रहे फर्राटा
46215 दोपहिया वाहन
12315 ट्रैक्टर
3430 चौपहिया वाहन
252 अन्य वाहन
10 फीसदी देना होगा ग्रीन टैक्स
एआरटीओ प्रशासन प्रवीण सिंह ने बताया कि दोपहिया वाहनों पर 300, चौपहिया वाहनों पर 500 का आवेदन शुल्क लगेगा। इसके अलावा पंजीयन के समय लिए गए टैक्स पर रिनीवल कराते समय 10 फीसदी ग्रीन (पर्यावरण) टैक्स वाहन स्वामियों को देना होगा।
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ऑनलाइन व ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन
एआरटीओ ने बताया कि वाहनों के रिनीवल केे लिए विभाग की वेबसाइट परिवहन.जीवोवी.इन पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में प्रारूप 25 पर ऑफलाइन आवेदन भी वाहन स्वामी कर सकते हैं।