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दुष्कर्मी को 14 साल की सजा
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सीतापुर। कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 14 साल व दूसरे को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
15 फरवरी 2013 की रात किशोरी को नित्यकर्म के लिए जाते समय जबरन उठाने व बाद में फोन पर जानमाल की धमकी देने का मुकदमा रामपुर मथुरा थाने में दर्ज हुआ था। मुकदमा इसी थाना क्षेत्र के निवासी हरिहरपुर निवासी उमेश वर्मा, रिंकू वर्मा व जयरामपुर निवासी ओम प्रकाश वर्मा के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।
शेष दो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में विचारण की कार्रवाई शुरू की गई। विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर उमेश वर्मा को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ओम प्रकाश को पांच वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे द्वारा दिए फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोनिका शुक्ला ने की।
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15 फरवरी 2013 की रात किशोरी को नित्यकर्म के लिए जाते समय जबरन उठाने व बाद में फोन पर जानमाल की धमकी देने का मुकदमा रामपुर मथुरा थाने में दर्ज हुआ था। मुकदमा इसी थाना क्षेत्र के निवासी हरिहरपुर निवासी उमेश वर्मा, रिंकू वर्मा व जयरामपुर निवासी ओम प्रकाश वर्मा के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।
शेष दो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में विचारण की कार्रवाई शुरू की गई। विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर उमेश वर्मा को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ओम प्रकाश को पांच वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे द्वारा दिए फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोनिका शुक्ला ने की।
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