{"_id":"6ac7edb528ae6d3ba40acd58","slug":"raised-awareness-among-children-by-providing-information-about-pocso-sitapur-news-c-13-1-lko1121-1957669-2026-10-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sitapur News: पॉक्सो की जानकारी देकर बच्चों को किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sitapur News: पॉक्सो की जानकारी देकर बच्चों को किया जागरूक
Fri, 09 Oct 2026 12:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
लहरपुर के खेमकरण इंटर कालेज में विधिक जागरूकता शिविर में मौजूद छात्राएं।
लहरपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बृहस्पतिवार को खेमकरन इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें छात्र छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, सुरक्षित व्यवहार और निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई।
मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की सहमति को पॉक्सो कानून में वयस्क की सहमति के समान नहीं माना जाता। भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन कानून अपनी जगह है। इसलिए विद्यार्थियों को कानून की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है। विशिष्ट अतिथि अपर सिविल जज/ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश मनुज कृष्ण मिश्रा ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 में निहित विधिक उपधारणा समेत बाल यौन अपराधों से जुड़े प्रावधान सरल भाषा में समझाए।
एलएडीसी भूपेंद्र दीक्षित ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा परिवार के साथ विद्यालय और समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने शिक्षा को बेहतर भविष्य की आधारशिला बताया। पीएलवी रहमत अंसारी सहित अन्य वक्ताओं ने भी बाल संरक्षण और विधिक सहायता की जानकारी दी। प्रधानाचार्य नीरज पांडेय समेत शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की सहमति को पॉक्सो कानून में वयस्क की सहमति के समान नहीं माना जाता। भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन कानून अपनी जगह है। इसलिए विद्यार्थियों को कानून की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है। विशिष्ट अतिथि अपर सिविल जज/ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश मनुज कृष्ण मिश्रा ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 में निहित विधिक उपधारणा समेत बाल यौन अपराधों से जुड़े प्रावधान सरल भाषा में समझाए।
विज्ञापन
एलएडीसी भूपेंद्र दीक्षित ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा परिवार के साथ विद्यालय और समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने शिक्षा को बेहतर भविष्य की आधारशिला बताया। पीएलवी रहमत अंसारी सहित अन्य वक्ताओं ने भी बाल संरक्षण और विधिक सहायता की जानकारी दी। प्रधानाचार्य नीरज पांडेय समेत शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
विज्ञापन