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प्रधान पुत्र पर केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो/ सीतापुर
Updated Fri, 31 Jul 2015 10:45 PM IST
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सीतापुर इंदिरा आवास लाभार्थी के खाते में आई अनुदान राशि धोखाधड़ी कर निकाल लेने के मामले में परियोजना निदेशक ने प्रधान पुत्र नीरज के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
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इसके अलावा सेक्रेटरी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। मामला ब्लॉक हरगांव के मुद्रासन गांव का है। मुद्रासन की रहने वाली जयदेवी पत्नी दरबारी का आरोप है, कि उसे वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास का लाभ मिला।
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आवास की अनुदानित राशि 35-35 हजार रुपये की दो किस्तों में उसके खाते में आई थी। पासबुक व अन्य कागजात प्रधान जयकोरा के पुत्र नीरज के पास रखे थे। उसने धोखे से एटीएम के जरिए रुपये निकाल लिए।
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जयदेवी जब रुपये निकालने इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक शाखा मुद्रासन पहुंची तो उसे पता चला। इसके बाद जयदेवी ने प्रधान पुत्र पर धोखाधड़ी से रुपये निकालने का आरोप लगाते हुए हरगांव पुलिस व बीडीओ को प्रार्थना पत्र दिया।
जांच में मामला सही पाए जाने पर बीडीओ ने परियोजना निदेशक (पीडी) को पूरी बात बताई। पीडी केके सिंह ने बताया कि प्रधान पुत्र नीरज के खिलाफ केस दर्ज कराने व ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश बीडीओ हरगांव को दिए गए हैं।