फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   One who confesses to the crime of robbery gets eight years in jail

डकैती का जुर्म कुबूल करने वाले को आठ वर्ष की सजा

Wed, 27 Oct 2021 12:03 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 27 Oct 2021 12:03 AM IST
विज्ञापन
One who confesses to the crime of robbery gets eight years in jail
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश राममणि पाठक ने वर्ष 2014 से जिला जेल में बंद एक आरोपी को उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने का प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद आरोपी को आठ वर्ष के कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में हरगांव थानाक्षेत्र में घटित एक घटना में लखीमपुर निवासी राजू मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

अभियोजन के कथानक के मुताबिक 27/28 मार्च की रात अवध शुगर मिल हरगांव से चीनी लादकर निकले एक ट्रक का क्लीनर विकास गुप्ता गायब हो गया था। जिसकी रिपोर्ट लिखाते हुए ट्रक चालक मोहम्मद याकूब ने बताया था कि असलहे के बल पर चार अज्ञात व्यक्ति विकास को उठा ले गए। लखीमपुर में एक गन्ने के खेत में बांधकर डाल दिया। उक्त बदमाशों द्वारा चीनी उठा ले जाने का भी आरोप आयत किया गया था।
विज्ञापन

बाद में विवेचना करते हुए इस मामले में पुलिस ने राजू मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण में चल रहे लगातार विलंब के बाद आरोपी ने एक जुर्म स्वीकार का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिस पर विचार करते हुए न्यायालय ने उसे आठ वर्ष के कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed