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डकैती का जुर्म कुबूल करने वाले को आठ वर्ष की सजा
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश राममणि पाठक ने वर्ष 2014 से जिला जेल में बंद एक आरोपी को उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने का प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद आरोपी को आठ वर्ष के कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में हरगांव थानाक्षेत्र में घटित एक घटना में लखीमपुर निवासी राजू मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
अभियोजन के कथानक के मुताबिक 27/28 मार्च की रात अवध शुगर मिल हरगांव से चीनी लादकर निकले एक ट्रक का क्लीनर विकास गुप्ता गायब हो गया था। जिसकी रिपोर्ट लिखाते हुए ट्रक चालक मोहम्मद याकूब ने बताया था कि असलहे के बल पर चार अज्ञात व्यक्ति विकास को उठा ले गए। लखीमपुर में एक गन्ने के खेत में बांधकर डाल दिया। उक्त बदमाशों द्वारा चीनी उठा ले जाने का भी आरोप आयत किया गया था।
बाद में विवेचना करते हुए इस मामले में पुलिस ने राजू मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण में चल रहे लगातार विलंब के बाद आरोपी ने एक जुर्म स्वीकार का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिस पर विचार करते हुए न्यायालय ने उसे आठ वर्ष के कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)
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अभियोजन के कथानक के मुताबिक 27/28 मार्च की रात अवध शुगर मिल हरगांव से चीनी लादकर निकले एक ट्रक का क्लीनर विकास गुप्ता गायब हो गया था। जिसकी रिपोर्ट लिखाते हुए ट्रक चालक मोहम्मद याकूब ने बताया था कि असलहे के बल पर चार अज्ञात व्यक्ति विकास को उठा ले गए। लखीमपुर में एक गन्ने के खेत में बांधकर डाल दिया। उक्त बदमाशों द्वारा चीनी उठा ले जाने का भी आरोप आयत किया गया था।
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बाद में विवेचना करते हुए इस मामले में पुलिस ने राजू मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण में चल रहे लगातार विलंब के बाद आरोपी ने एक जुर्म स्वीकार का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिस पर विचार करते हुए न्यायालय ने उसे आठ वर्ष के कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)
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