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Sitapur News: सात साल बाद हत्यारे को उम्रकैद

Sat, 04 Mar 2023 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 04 Mar 2023 11:52 PM IST
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Life sentence for killer after seven years
हत्यारोपी को उम्रकैद
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सीतापुर। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश आबिद शमीम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार शुक्ल ने की।

जिले के थाना महोली अंर्तगत खेरवा गांव में सात साल पहले वारदात अंजाम दी गई थी। 7 अक्तूबर 2015 को मृतक हरिनाम की मां धुंधा देवी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वादिनी के मुताबिक उसके पुत्र को गांव खेरवा थाना महोली के रामखेलावन ने बांके से मारने का प्रयास किया। जब लड़का भागा तो रामखेलावन ने उसे तमंचे से गोली मार दी जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए न्यायाधीश ने आरोपी रामखेलावन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। -संवाद
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