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Sitapur News: चार हत्यारों को आजीवन कारावास
Sun, 24 Nov 2024 02:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sun, 24 Nov 2024 02:59 AM IST
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सीतापुर। हत्या के एक मामले में एससी/एसटी कोर्ट ने दोषी मिले चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लहरपुर के गांव नेरिया परसिया निवासी बचान ने 2011 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
उसने आरोप लगाया था कि गांव के ही सिद्दीक नाई, राजेंद्र, रघुवीर व राकेश ने भतीजे अमर और पत्नी सुदामा देवी की गाेली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई एससी/एसटी कोर्ट में चल रही थी। साक्ष्यों के आधार पर चारों दोषी पाए गए। कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 1.98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अपहरण में दोषी मिलने पर तीन साल का कारावास
सीतापुर। मछरेहटा के ढकिया निवासी रजनीश पर अपहरण का आरोप था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 में चल रही थी। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने रजनीश को तीन साल के कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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उसने आरोप लगाया था कि गांव के ही सिद्दीक नाई, राजेंद्र, रघुवीर व राकेश ने भतीजे अमर और पत्नी सुदामा देवी की गाेली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई एससी/एसटी कोर्ट में चल रही थी। साक्ष्यों के आधार पर चारों दोषी पाए गए। कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 1.98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अपहरण में दोषी मिलने पर तीन साल का कारावास
सीतापुर। मछरेहटा के ढकिया निवासी रजनीश पर अपहरण का आरोप था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 में चल रही थी। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने रजनीश को तीन साल के कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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