{"_id":"6164799d8ebc3e62717807ce","slug":"life-imprisonment-for-two-killers-sitapur-news-lko5996780127","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो हत्यारों को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दो हत्यारों को उम्रकैद
विज्ञापन
सीतापुर। जमीनी रंजिश में वर्ष 2008 में हुए एक हत्याकांड में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ राहुल प्रकाश द्वारा दिए गए निर्णय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह चौहान ने की।
मिश्रिख थाना क्षेत्र के ग्राम परसपुर के निकट रीनू अहमद नाम के एक व्यक्ति की पांच अगस्त 2008 की शाम नीमसार से औरंगाबाद लौटते समय हत्या कर दी गयी थी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई शमीम द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसमें परसादू, प्रमोद व अन्य को नामजद आरोपी बनाया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि जमीनी रंजिश के चलते परसादू और प्रमोद द्वारा ललकारने पर अनिल द्वारा रीनू की गोली मारकर हत्या की गई।
सुनवाई के दौरान विचारण परसादी की मृत्यु हो जाने के बाद आए अभियोजन साक्ष्य पर न्यायालय ने प्रमोद और अनिल को घटना के लिए दोषी करार दिया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अनिल के पास बरामद हुए असलहे के लिए उसे आयुध अधिनियम के तहत भी दो साल के अतिरिक्त कारावास के लिए दंडित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मिश्रिख थाना क्षेत्र के ग्राम परसपुर के निकट रीनू अहमद नाम के एक व्यक्ति की पांच अगस्त 2008 की शाम नीमसार से औरंगाबाद लौटते समय हत्या कर दी गयी थी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई शमीम द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसमें परसादू, प्रमोद व अन्य को नामजद आरोपी बनाया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि जमीनी रंजिश के चलते परसादू और प्रमोद द्वारा ललकारने पर अनिल द्वारा रीनू की गोली मारकर हत्या की गई।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान विचारण परसादी की मृत्यु हो जाने के बाद आए अभियोजन साक्ष्य पर न्यायालय ने प्रमोद और अनिल को घटना के लिए दोषी करार दिया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अनिल के पास बरामद हुए असलहे के लिए उसे आयुध अधिनियम के तहत भी दो साल के अतिरिक्त कारावास के लिए दंडित किया गया है।
विज्ञापन