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हादसे में मौत पर बीमा कंपनी पर 4.44 लाख का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jun 2016 11:18 PM IST
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supreme court
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अपर जिला जज प्रहलाद टंडन ने बीमा कंपनी पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के टैंकर से 2008 में हुए हादसे के मामले में 4 लाख 44 हजार रुपये का प्रतिकर पीड़ित पक्ष को अदा करने का आदेश दिया है।
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न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा है कि बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस यह धनराशि पीड़ित को अदा करने के बाद सांसद राजेश वर्मा से इसका भुगतान नियमानुसार प्राप्त करने की हकदार होगी।
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सीतापुर सांसद राजेश वर्मा का एक पेट्रोल पंप सीतापुर के तंबौर में है। जिसमें एक टैंकर डीजल व पेट्रोल लाने के लिए लगा है। इस टैंकर के मालिक सांसद राजेश वर्मा हैं। 2008 में इस टैंकर के एक अन्य वाहन से टकरा जाने के कारण हसमत अली की मौत हो गई थी।
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उसकी पत्नी मेराज बानो की ओर से इस सिलसिले में न्यायालय में एक प्रतिपूर्ति याचिका दाखिल की गई। न्यायालय ने टैंकर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस उपयुक्त न पाने के चलते अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी पीड़ित पक्ष को 4 लाख 44 हजार रुपये सात प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करें। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि बीमा कंपनी यह धनराशि वाहन चालक व वाहन मालिक से मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत वसूल करने की हकदार होगी।