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मासूम से छेड़छाड़ में पांच साल की कैद

Tue, 27 Jul 2021 11:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jul 2021 11:57 PM IST
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Imprisonment for five years for molesting innocent
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 16 हितेंद्र हरि ने एक नाबालिग मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस वाद की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान द्वारा की गई।
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रामपुर कलां थाना क्षेत्र के भैवरी निवासी इब्रान उर्फ इमरान के विरूद्घ एक सात वर्षीय बच्ची के साथ टॉफी का लालच देकर अश्लील हरकत करने की रिपोर्ट लड़की के पिता ने लिखवाई थी।
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इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी इब्रान उर्फ इमरान को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ 22 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने वसूले गए अर्थदंड में से 11 हजार की राशि पीड़िता को भी देने का निर्देश दिया है। संवाद
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चार सगे भाइयों को पांच वर्ष का कठोर कारावास
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 अभिषेक उपाध्याय ने आपराधिक मानव वध के प्रयास के एक वाद में चार सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व दो-दो हजार का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमें की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद असलम द्वारा की गई।
खैराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अमीरपुर टिकरिया निवासी सरवन ने एक रिपोर्ट दर्ज कराते हुए गांव के कन्हई के चार लड़कों पर अपने भाई मनोज को मारने-पीटने व गाली देने का आरोप लगाया था।

इस मामले में लाठी डंडो से मनोज को गंभीर चोट भी आई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। आरोप विरचित होने के बाद आए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नामजद संजय, धनीराम, रमेश व दिनेश को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास सहित दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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