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Sitapur News: जमैयतपुर में ध्वस्त होगी अवैध प्लाॅटिंग
Fri, 22 May 2026 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Fri, 22 May 2026 11:55 PM IST
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सीतापुर। विनियमित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाॅटिंग की जा रही है। बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लाॅट बेचे जा रहे हैं। अवैध ढंग से भूमि विभाजन कर प्लाॅट बेचे जा रहे हैं। साथ ही नक्शा स्वीकृत कराए बिना ही इन प्लाॅट पर मकान बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से कार्रवाई की गई है। जमैयतपुर में अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है।
जमैयतपुर गांव में ट्रॉमा सेंटर के पास मालती, विशुन कुमार, कमला किशोर, शैलेंद्र आदि के नाम से जमीन है। इनकी ओर से अवैध ढंग से प्लॉटिंग की गई थी। जमीन का ले आउट स्वीकृत नहीं कराया गया था। यहां बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान बनाए जा रहे थे। संबंक्षित पक्षों को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर पहला नोटिस 26 नवंबर 2024 को व दूसरा नोटिस इस साल दो फरवरी को जारी किया गया। इस संबंध में प्रस्तुत किए गए जवाब का परीक्षण किया गया। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडेय ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। मीनाक्षी पांडेय ने बताया कि तय समय में स्वयं ध्वस्तीकरण न कराने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस पर खर्च होने वाली धनराशि संबंधित पक्ष से वसूली जाएगी। (संवाद)
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जमैयतपुर गांव में ट्रॉमा सेंटर के पास मालती, विशुन कुमार, कमला किशोर, शैलेंद्र आदि के नाम से जमीन है। इनकी ओर से अवैध ढंग से प्लॉटिंग की गई थी। जमीन का ले आउट स्वीकृत नहीं कराया गया था। यहां बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान बनाए जा रहे थे। संबंक्षित पक्षों को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर पहला नोटिस 26 नवंबर 2024 को व दूसरा नोटिस इस साल दो फरवरी को जारी किया गया। इस संबंध में प्रस्तुत किए गए जवाब का परीक्षण किया गया। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडेय ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। मीनाक्षी पांडेय ने बताया कि तय समय में स्वयं ध्वस्तीकरण न कराने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस पर खर्च होने वाली धनराशि संबंधित पक्ष से वसूली जाएगी। (संवाद)
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