{"_id":"696a861d1f564eab390c5b24","slug":"illegal-encroachment-removed-from-barn-land-sitapur-news-c-102-1-slko1037-148349-2026-01-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sitapur News: खलिहान की जमीन से हटाया अवैध कब्जा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sitapur News: खलिहान की जमीन से हटाया अवैध कब्जा
Sat, 17 Jan 2026 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sat, 17 Jan 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
तोड़ा गया अवैध निर्माण।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लहरपुर। तहसील प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को खलिहान की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यहां अवैध रूप से आरा मशीन चल रही थी। एसडीएम आकांक्षा गौतम ने बताया कि कब्जे से छुड़ाई गई भूमि की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये है।
तहसील के मुख्य मार्ग पर छावनी पुलिया के पास खलिहान की भूमि गाटा संख्या 454 रकबा 0.040 हेक्टेयर पर कब्जा था। नायब तहसीलदार अशोक यादव ने बताया कि गाटा संख्या 454 रकबा 0.040 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में खलिहान के रूप में दर्ज है। इस पर मीरा टोला निवासी सगीर अहमद कब्जा कर आरा मशीन लगाए थे।
इसके चारों ओर बाउंड्रीवॉल भी बना ली गई थी। कोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन ने राजस्व टीम व पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर आरा मशीन की बाउंड्रीवॉल को ढहा दिया। नायब तहसीलदार अशोक यादव ने बताया कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
तहसील के मुख्य मार्ग पर छावनी पुलिया के पास खलिहान की भूमि गाटा संख्या 454 रकबा 0.040 हेक्टेयर पर कब्जा था। नायब तहसीलदार अशोक यादव ने बताया कि गाटा संख्या 454 रकबा 0.040 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में खलिहान के रूप में दर्ज है। इस पर मीरा टोला निवासी सगीर अहमद कब्जा कर आरा मशीन लगाए थे।
विज्ञापन
इसके चारों ओर बाउंड्रीवॉल भी बना ली गई थी। कोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन ने राजस्व टीम व पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर आरा मशीन की बाउंड्रीवॉल को ढहा दिया। नायब तहसीलदार अशोक यादव ने बताया कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
विज्ञापन