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Sitapur News: दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा

Sat, 20 May 2023 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 20 May 2023 11:50 PM IST
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Husband sentenced to ten years in dowry death
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 आबिद शमीम ने दहेज हत्या के आरोपी पति को दोषी करार दिया है। आरोपी के माता-पिता को दहेज हत्या के आरोप से बरी किया है, लेकिन उन्हें दहेज की मांग का दोषी माना है। आरोपी पति को दस साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है, जबकि उसके माता पिता को एक एक साल की और दो दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष शुक्ला ने बताया कि चार नवंबर 2020 को ओम प्रकाश निवासी भटपुरवा ने हरगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि घटना से दो वर्ष पहले उसने अपनी पुत्री मनीषा का विवाह हरगांव थाना क्षेत्र के शेरपुर निवासी अनूप कुमार के साथ किया था। तीन नवंबर की सुबह संदिग्ध हालात में मनीषा का शव फंदे पर लटका मिला।
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ओम प्रकाश का आरोप था कि मनीषा का पति अनूप कुमार, ससुर राम नरेश, सास रामरती और चचिया ससुर सोनेलाल दहेज में एक टचस्क्रीन का मोबाइल और सोन की चेन मांग रहे थे। इसे लेकर मनीषा को प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने जांच कर अनूप, राम नरेश और रामरती के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आबिद शमीम ने अनूप को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए दस साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। राम नरेश और राम रती को एक एक साल की सजा और दो दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
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