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दहेज हत्या के मामले में पति व सास को सजा

Fri, 28 Jan 2022 12:12 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 12:12 AM IST
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Husband and mother-in-law punished in dowry murder case
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश राममणि पाठक ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को आठ वर्ष के सश्रम कारावास व मृतक की सास को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष शुक्ला ने की है।
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कमलापुर थानाक्षेत्र के ग्राम भागूपुर निवासी रामू की शादी कन्हैया लाल की पुत्री अनीता के साथ हुई थी। विवाह के चार साल बाद ही अनीता की संदिग्ध मौत 23 अगस्त 2009 को फांसी लगाने से हो गयी थी। इसकी सूचना पर मृतका के पिता की तरफ से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर ही पुत्री अनीता की हत्या किए जाने का आरोप पति व उसके परिवारजनों पर लगाया था।
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इसके आधार पर ही मृतका के पति रामू व सास कमला देवी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद प्रस्तुत अभियोजन गवाही पर न्यायाधीश ने आरोपी सोनू को दहेज हत्या के लिए दोषी पाते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास व सास कमला देवी को दहेज के लिए प्रताड़ना के आरोप में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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