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छेड़छाड़ के मामले में चार वर्ष का कैद
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सीतापुर। छेड़छाड़ के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम रीछन निवासी मोहन के विरुद्ध 19 अगस्त 2014 की सुबह नित्यकर्म के लिए गई एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का एक मामला पंजीकृत हुआ था। जिस पर विवेचना करते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्र हरि ने आरोपी को घटना का दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर लगाए गए 11 हजार रुपये अर्थदंड में से छह हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की।
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हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम रीछन निवासी मोहन के विरुद्ध 19 अगस्त 2014 की सुबह नित्यकर्म के लिए गई एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का एक मामला पंजीकृत हुआ था। जिस पर विवेचना करते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्र हरि ने आरोपी को घटना का दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर लगाए गए 11 हजार रुपये अर्थदंड में से छह हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की।
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