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Sitapur News: छेड़छाड़ के दोषी को चार साल का कारावास

Sat, 09 May 2026 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 09 May 2026 12:05 AM IST
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Four years imprisonment for molestation accused
सीतापुर। छेड़छाड़ व एससी एसटी एक्ट के दोषी को कोर्ट ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सकरन के रसूलपुर हरदोपट्टी निवासी विनोद सिंह के खिलाफ 2014 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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आरोप था कि उसने वादिनी के साथ छेड़छाड़ करने के साथ मारपीट की। विरोध करने पर जातिसूचक गालियां भी दी थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी की कोर्ट में चल रही थी। जज ने सजा सुनाने के साथ 11,500 का अर्थदंड भी लगाया है।
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