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Sitapur News: गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को सजा
Wed, 07 Oct 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:13 AM IST
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सीतापुर। गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को कोर्ट ने मंगलवार को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
हरगांव के ककराही गांव निवासी सलीम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके अनुसार 16 मार्च 2017 को जमीनी विवाद के चलते गांव निवासी रोजअली, अतीक, छोटकन्न, समी ने मिलकर सलीम को पीटा था।
उनको बचाने के लिए उनके बेटे अफसर अली, नाजिम आए थे। पिटाई में दोनों ही चोटिल हो गए थे। 19 मार्च को नाजिम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक में चल रही थी। जज ने सजा सुनाने के साथ ही चारों पर 12-12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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हरगांव के ककराही गांव निवासी सलीम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके अनुसार 16 मार्च 2017 को जमीनी विवाद के चलते गांव निवासी रोजअली, अतीक, छोटकन्न, समी ने मिलकर सलीम को पीटा था।
उनको बचाने के लिए उनके बेटे अफसर अली, नाजिम आए थे। पिटाई में दोनों ही चोटिल हो गए थे। 19 मार्च को नाजिम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक में चल रही थी। जज ने सजा सुनाने के साथ ही चारों पर 12-12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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