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नाबालिग के अपहरण में दो पुत्रों सहित पिता को सजा

Wed, 16 Dec 2020 11:38 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Dec 2020 11:38 PM IST
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Father with two sons punished for kidnapping minor
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में दो आरोपियों व उनके पिता को सजा सुनाई है। एक आरोपी व उसके पिता को पांच साल व तीसरे आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह चौहान ने की। रामपुर कला थाना क्षेत्र के ग्राम सरसा खुर्द में एक नाबालिग लड़की को उसी के गांव के दो युवकों द्वारा आसनाई के लिए अपह्त का एक मुकदमा गांव के ही सतीस व मुकेश के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। घटना उस समय हुई थी, जब पीड़िता 9 जुलाई 2010 की शाम नित्यकर्म के लिए जा रही थी।
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इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद सतीश व मुकेश सहित उनके पिता हरेश के भी विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। तीनों पर अपहरण के साथ-साथ आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय में दौरान विचारण आए साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अपहरण के लिए मुकेश व हरेश को पांच बरस तथा सतीश को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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