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किसान न हों परेशान, जिले को मिलेगी 2800 एमटी यूरिया
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सीतापुर। जिले में यूरिया की किल्लत को देखते हुए जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि 2800 एमटी खाद प्राप्त होने की संभावना है। यूरिया जिस दुकान पर जाएगी, वहां विभाग के एक कर्मचारी की उपस्थिति में वितरण किया जाएगा। साथ ही किसान यूरिया के साथ किसी प्रकार के टैगिंग उत्पाद को न खरीदें।
जिला कृषि अधिकारी अखिलानंद पांडे ने बताया कि मैसर्स यारा फर्टिलाइजर्स की एक रैक जिसमें जनपद को 1300 एमटी एवं इफको की एक रैक जिसमें 1500 एमटी यूरिया प्राप्त होने की सम्भावना है। यह यूरिया जिस दुकान व समिति पर जायेगी वहॉ पर कृषि विभाग का एक कर्मचारी तैनात कर यूरिया निर्धारित दर पर वितरित करायी जायेगी।
यूरिया के साथ किसी प्रकार के टैगिंग उत्पाद को न खरीदें। किसान परेशान न हो और अपनी आवश्यकतानुसार ही यूरिया खरीदें तथा अपनी पहचान के लिए जोतबही व आधार कार्ड अवश्य लेकर जाएं। सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उनकी पीओएस मशीन मेें यूरिया प्रदर्शित हो रही है लेकिन वास्तव में यूरिया प्रतिष्ठान में नहीं है।
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वह तत्काल अपनी पीओएस मशीन से नियमानुसार यूरिया का स्टॉक खारिज कर दें नहीं तो उनके खिलाफ भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। सभी थोक, फुटकर विक्रेता अपना स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर पूर्ण रखें तथा पॉस के स्टॉक का मिलान रजिस्टर से रखें। निरीक्षण के समय यदि स्टॉक, बिक्री रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा अपूर्ण पाया जाता है तो उनके विरूद्व भी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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जिला कृषि अधिकारी अखिलानंद पांडे ने बताया कि मैसर्स यारा फर्टिलाइजर्स की एक रैक जिसमें जनपद को 1300 एमटी एवं इफको की एक रैक जिसमें 1500 एमटी यूरिया प्राप्त होने की सम्भावना है। यह यूरिया जिस दुकान व समिति पर जायेगी वहॉ पर कृषि विभाग का एक कर्मचारी तैनात कर यूरिया निर्धारित दर पर वितरित करायी जायेगी।
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यूरिया के साथ किसी प्रकार के टैगिंग उत्पाद को न खरीदें। किसान परेशान न हो और अपनी आवश्यकतानुसार ही यूरिया खरीदें तथा अपनी पहचान के लिए जोतबही व आधार कार्ड अवश्य लेकर जाएं। सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उनकी पीओएस मशीन मेें यूरिया प्रदर्शित हो रही है लेकिन वास्तव में यूरिया प्रतिष्ठान में नहीं है।
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वह तत्काल अपनी पीओएस मशीन से नियमानुसार यूरिया का स्टॉक खारिज कर दें नहीं तो उनके खिलाफ भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। सभी थोक, फुटकर विक्रेता अपना स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर पूर्ण रखें तथा पॉस के स्टॉक का मिलान रजिस्टर से रखें। निरीक्षण के समय यदि स्टॉक, बिक्री रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा अपूर्ण पाया जाता है तो उनके विरूद्व भी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।