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दहेज लोभी सास-ससुर व पति को दस साल की कैद

Fri, 21 Jan 2022 12:12 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jan 2022 12:12 AM IST
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Dowry greedy mother-in-law and husband imprisoned for ten years
सीतापुर। करीब चार साल पूर्व सदरपुर इलाके में एक विवाहिता की दहेज के लिए जलाकर हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। इस मामले में मृतका के पति व सास-ससुर को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीनों को दस-दस साल कैद की सश्रम सजा सुनाने के साथ ही आठ आठ हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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अपर सत्र न्यायाधीश पूर्णिमा पाठक की ओर से सुनाए गए इस फैसले में अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीत ने की। उन्होंने बताया कि सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुडैचा निवासी लतीफ ने अपनी पुत्री रेशमा की शादी सेउता निवासी सिराज के साथ की थी। विवाह में हैसियत अनुरूप दिए गए दान-दहेज के बावजूद सिराज उसकी मां केसर व पिता कलीम दिए गए दान-दहेज से संतुष्ट नहीं थे और दहेज में चार पहिया वाहन, सोने के कंगन व एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे।
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इसी के चलते विवाह के तीन वर्षों बाद 11 सितंबर 2017 को रेशमा की संदिग्ध स्थिति में जल जाने के कारण मौत हो गयी। मायका पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले की विवेचना करते हुए मामले के आरोपी पति व सास ससुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की गवाही के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को घटना का दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व आठ-आठ हजार रुपया के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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