{"_id":"5c6ef3dbbdec2208b00106cf","slug":"121550775259-sitapur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुराचारी को सात वर्ष का कठोर कारावास","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दुराचारी को सात वर्ष का कठोर कारावास
विज्ञापन
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रहलाद टंडन ने नाबालिग लड़की के अपहरण व दुराचार के मामले में एक अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चौधरी द्वारा की गई।
बता दें कि अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सहजनपुर निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण व दुराचारी का केस गांव के ही दयाशंकर सहित छह लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया था।
इस मामले में विवेचना करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों की नामजदगी गलत पाते हुए सिर्फ दयाशंकर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने दौरान विचारण आए साक्ष्य के आधार पर दयाशंकर को नाबालिग लड़की के अपहरण व दुुराचार का दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बता दें कि अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सहजनपुर निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण व दुराचारी का केस गांव के ही दयाशंकर सहित छह लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया था।
विज्ञापन
इस मामले में विवेचना करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों की नामजदगी गलत पाते हुए सिर्फ दयाशंकर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने दौरान विचारण आए साक्ष्य के आधार पर दयाशंकर को नाबालिग लड़की के अपहरण व दुुराचार का दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन