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प्रधान पद के मतपत्रों की दोबारा गणना पर रोक

Mon, 06 Jun 2022 12:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jun 2022 12:00 AM IST
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Ban on recounting of ballot papers for the post of head
लहरपुर (सीतापुर)। ब्लॉक लहरपुर की ग्राम पंचायत दरियापुर में प्रधान पद के मतपत्रों की पुनर्मतगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एसडीएम लहरपुर के पुनर्मतगणना के आदेश के विरुद्ध ग्रामसभा दरियापुर के निर्वाचित प्रधान कैलाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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वर्ष 2021 में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में विकासखंड की ग्रामसभा दरियापुर की आरक्षित सीट पर कैलाश प्रधान पद पर निर्वाचित हुए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मायाराम को सात मतों से पराजित किया था। इस पर मायाराम ने उप जिलाधिकारी न्यायालय लहरपुर में मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए वाद दायर किया था। निर्वाचित प्रधान कैलाश के निर्वाचन पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए पुनर्मतगणना के लिए अपील की थी।
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उप जिलाधिकारी ने सुनवाई करते हुए 19 मई को मायाराम के पक्ष में आदेश पारित करते हुए ग्रामसभा दरियापुर के पुनर्मतगणना के आदेश पारित किए थे। इसके विरुद्ध प्रधान कैलाश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट लखनऊ की न्यायाधीश संगीता चंद्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए छह जून को होने वाली पुनर्मतगणना पर 25 जुलाई तक स्थगन आदेश पारित किया है। इससे छह जून को उप जिलाधिकारी लहरपुर के न्यायालय में ग्राम पंचायत दरियापुर के मतों की गणना नहीं की जाएगी।
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