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Sitapur News: कपूर कैफे पर प्रशासन का शिकंजा, 15 दिनों में रखना होगा पक्ष

Tue, 08 Sep 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 08 Sep 2026 11:39 PM IST
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Administration cracks down on Kapoor Cafe; response required within
कपूर कैफे
सीतापुर। शहर के सिविल लाइंस स्थित नजूल जमीन पर संचालित कपूर कैफे को लेकर नगर पालिका परिषद ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका की ओर से कैफे संचालक आनंद प्रकाश कपूर को नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत 15 दिनों के भीतर संचालक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने या परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट है कि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं देने पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उस पर आने वाला खर्च भी संबंधित से वसूल किया जाएगा।
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नगर पालिका के नोटिस के अनुसार कपूर कैफे नजूल भूखंड संख्या 1370, 1371, 1372, 1373, 1374 व 1375 के अंशभाग पर बना है। जिलाधिकारी सीतापुर के 25 अगस्त के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है कि नजूल भूमि का प्रबंधन नगर पालिका परिषद के अधीन है और नजूल मैनुअल के नियम 74 के तहत अतिक्रमण हटाने का अधिकार नगर पालिका को प्राप्त है। नोटिस में कहा गया है कि कैफे का संचालन बिना वैध पट्टे और सरकारी अनुमति के किया जा रहा है।
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