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Sitapur News: अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई
Wed, 17 Dec 2025 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Wed, 17 Dec 2025 11:53 PM IST
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सीतापुर। महायोजना 2021 में विभिन्न कार्यों के लिए आरक्षित जमीनों पर कालोनियां विकसित करने और प्लाटों की बिक्री करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। अमर उजाला द्वारा विनियमित क्षेत्र किए जा रहे अवैध निर्माण का मामला प्रमुखता से उठाया गया था। इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर 25 लोगों को चिह्नित कर अवैध निर्माण ध्वस्त करने का नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है।
इस मामले में जिलाधिकारी डा. राजा गणपति आर ने विनियमित क्षेत्र के जिम्मेदारों को तलब करते हुए अवैध निर्माण कार्य कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। अवैध निर्माण से जुड़े चिह्नित लोगों को पूर्व में भी आरबीओ एक्ट की धारा- 10 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया था लेकिन अधिकांश ने इसका कोई उचित जवाब नहीं दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
कार्रवाई से पहले आरोपियों को स्वत: अवैध निर्माण ढहाने के लिए 30 दिन का समय भी दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उस निर्माण को नगर पालिका या लोक निर्माण विभाग के सहयोग से ढहाया जाएगा। अवैध निर्माण को ढहाने में खर्च होने वाली धनराशि की वसूली भी आरोपियों से ही मालगुजारी के बकाया के रूप में होगी।
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इस मामले में जिलाधिकारी डा. राजा गणपति आर ने विनियमित क्षेत्र के जिम्मेदारों को तलब करते हुए अवैध निर्माण कार्य कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। अवैध निर्माण से जुड़े चिह्नित लोगों को पूर्व में भी आरबीओ एक्ट की धारा- 10 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया था लेकिन अधिकांश ने इसका कोई उचित जवाब नहीं दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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कार्रवाई से पहले आरोपियों को स्वत: अवैध निर्माण ढहाने के लिए 30 दिन का समय भी दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उस निर्माण को नगर पालिका या लोक निर्माण विभाग के सहयोग से ढहाया जाएगा। अवैध निर्माण को ढहाने में खर्च होने वाली धनराशि की वसूली भी आरोपियों से ही मालगुजारी के बकाया के रूप में होगी।
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