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छह व्यापारियों पर 4.90 लाख का जुर्माना
Updated Wed, 09 Aug 2017 10:32 PM IST
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छह व्यापारियों पर 4.90 लाख का जुर्माना
खाद्य पदार्थ जांच में मिले अधोमानक
न्याय निर्णायक अधिकारी ने सुनाया फैसला
सीतापुर। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना छह व्यापारियों को महंगा पड़ा। प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में ये अधोमानक मिले थे। जिस पर न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी ने चार लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। एक सप्ताह के अंदर जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए हैं।
अभिहित अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने बताया तालगांव के कंजा शरीफपुर से जमालुद्दीन के यहां से दूध का नमूना लिया था। यह नमूना अधोमानक निकला। इसमें फैट कम था। इस पर न्यायालय ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सदरपुर के देबियापुर मेें मनीष बिना पंजीकरण के किराने की दुकान चला रहे थे। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पराग डेयरी सीतापुर के निकट विमल कुमार मिश्र के यहां से पनीर का नमूना अधोमानक मिला था। इस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिसवां इलाके के गुरेरा में विनोद कुमार के यहां से वनस्पति घी का नमूना भरा था। जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। सिधौली में महमूदाबाद चौराहे के निकट सुरेश के यहां से दूध के नमूने में फैट कम मिला था। न्यायालय ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। महमूदाबाद इलाके के बेहटा छावनी से जुबेर के यहां से सोयाबीन रिफाइंड ऑयल का नमूना भरा था। अधोमानक मिलने पर न्यायालय ने विक्रेता पर 10 हजार, थोक विक्रेता अंसार ट्रेडर्स पर 20 हजार व कोलकाता की निर्माता कंपनी मंटोरा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। व्यापारियों को एक सप्ताह के अंदर जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
बाक्स
मिले थे अधोमानक
ये सभी नमूने अधोमानक मिले थे। न्याय निर्णायक अधिकारी ने इन पर चार लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। व्यापारियों को जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अरविंद कुमार यादव, अभिहित अधिकारी
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खाद्य पदार्थ जांच में मिले अधोमानक
न्याय निर्णायक अधिकारी ने सुनाया फैसला
सीतापुर। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना छह व्यापारियों को महंगा पड़ा। प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में ये अधोमानक मिले थे। जिस पर न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी ने चार लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। एक सप्ताह के अंदर जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए हैं।
अभिहित अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने बताया तालगांव के कंजा शरीफपुर से जमालुद्दीन के यहां से दूध का नमूना लिया था। यह नमूना अधोमानक निकला। इसमें फैट कम था। इस पर न्यायालय ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सदरपुर के देबियापुर मेें मनीष बिना पंजीकरण के किराने की दुकान चला रहे थे। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पराग डेयरी सीतापुर के निकट विमल कुमार मिश्र के यहां से पनीर का नमूना अधोमानक मिला था। इस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिसवां इलाके के गुरेरा में विनोद कुमार के यहां से वनस्पति घी का नमूना भरा था। जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। सिधौली में महमूदाबाद चौराहे के निकट सुरेश के यहां से दूध के नमूने में फैट कम मिला था। न्यायालय ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। महमूदाबाद इलाके के बेहटा छावनी से जुबेर के यहां से सोयाबीन रिफाइंड ऑयल का नमूना भरा था। अधोमानक मिलने पर न्यायालय ने विक्रेता पर 10 हजार, थोक विक्रेता अंसार ट्रेडर्स पर 20 हजार व कोलकाता की निर्माता कंपनी मंटोरा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। व्यापारियों को एक सप्ताह के अंदर जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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मिले थे अधोमानक
ये सभी नमूने अधोमानक मिले थे। न्याय निर्णायक अधिकारी ने इन पर चार लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। व्यापारियों को जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अरविंद कुमार यादव, अभिहित अधिकारी