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बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष की कैद
Updated Thu, 06 Jul 2017 11:47 PM IST
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बलात्कारी को दस वर्ष की कैद
नाबालिग को अगवा कर की थी दरिंदगी
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा ने एक नाबालिग के अपहरण व बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अफान हसन सिद्दीकी ने की।
मामला 10 फरवरी 2011 का है। कमलापुर के एक विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक लड़की अपनी दो बहनों के साथ स्कूल जा रही थी। तभी रामपुर कलां थाना क्षेत्र के ग्राम गनेशपुर का रहने वाला सुधाकर उसे बहला फुसलाकर साथ लेकर चला गया। इस पर पीड़िता के चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में विवेचक ने लड़की को बरामद कर सुधाकर पांडेय के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सुधाकर को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि अर्थदंड में से 12 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान किया जाए।
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नाबालिग को अगवा कर की थी दरिंदगी
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा ने एक नाबालिग के अपहरण व बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अफान हसन सिद्दीकी ने की।
मामला 10 फरवरी 2011 का है। कमलापुर के एक विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक लड़की अपनी दो बहनों के साथ स्कूल जा रही थी। तभी रामपुर कलां थाना क्षेत्र के ग्राम गनेशपुर का रहने वाला सुधाकर उसे बहला फुसलाकर साथ लेकर चला गया। इस पर पीड़िता के चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में विवेचक ने लड़की को बरामद कर सुधाकर पांडेय के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सुधाकर को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि अर्थदंड में से 12 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान किया जाए।
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