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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
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सीतापुर। रेउसा थानाक्षेत्र के एक गांव से वर्ष 2011 में हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को 10 वर्ष व एक अन्य आरोपी को चार वर्ष की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 15 अशोक कुमार दुबे द्वारा दिए गए इस फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोनिका दीक्षित द्वारा की गई।
घटना की रिपोर्ट लिखाते हुए रेउसा थानाक्षेत्र के कोडरी गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय बहन व गांव की ही अन्य लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा गांव के ही व्यक्ति बैजनाथ व तंबौर थानाक्षेत्र के निवासी दिनेश के विरुद्ध दर्ज कराया था। मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से आठ साक्ष्य दिए गए।
प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर बैजनाथ को दुष्कर्म का आरोपी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर करावास व 18 हजार रूपये अर्थदंड व आरोपी दिनेश को अपहरण का दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास व तीन हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। (संवाद)
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घटना की रिपोर्ट लिखाते हुए रेउसा थानाक्षेत्र के कोडरी गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय बहन व गांव की ही अन्य लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा गांव के ही व्यक्ति बैजनाथ व तंबौर थानाक्षेत्र के निवासी दिनेश के विरुद्ध दर्ज कराया था। मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से आठ साक्ष्य दिए गए।
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प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर बैजनाथ को दुष्कर्म का आरोपी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर करावास व 18 हजार रूपये अर्थदंड व आरोपी दिनेश को अपहरण का दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास व तीन हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। (संवाद)
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