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डॉक्टर पर हमले में जिपं सदस्य को तीन साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
Updated Fri, 07 Apr 2017 11:05 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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सिद्धार्थनगर। डेढ़ वर्ष पूर्व जिला अस्पताल में फिजिशियन पर हमले के आरोप में न्यायालय ने जिला पंचायत सदस्य समेत तीन लोगों को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एफटीसी प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने सभी अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार जिला अस्पताल में फिजिशियन डॉ. सीबी चौधरी पर 16 सितंबर 2015 की शाम इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी के दौरान हमला हुआ था।
मामले में चिकित्सक ने सदर थाना क्षेत्र के ग्राम देवलहा ग्रांट निवासी व जिला पंचायत सदस्य मो. उमर, थाना उसका बाजार के ग्राम खुटवा निवासी ईश्वर चंद्र व रामधनी व 10-12 अज्ञात लोगों को नामजद किया था। तहरीर के आधार पर सदर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई गवाह व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मामले में मो. उमर, ईश्वरचंद व रामधनी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें 3-3 वर्ष की कैद व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मामले में चिकित्सक ने सदर थाना क्षेत्र के ग्राम देवलहा ग्रांट निवासी व जिला पंचायत सदस्य मो. उमर, थाना उसका बाजार के ग्राम खुटवा निवासी ईश्वर चंद्र व रामधनी व 10-12 अज्ञात लोगों को नामजद किया था। तहरीर के आधार पर सदर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई गवाह व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मामले में मो. उमर, ईश्वरचंद व रामधनी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें 3-3 वर्ष की कैद व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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