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Siddharthnagar News: युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 20 से 50 लाख तक ऋण
Tue, 25 Jun 2024 03:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 25 Jun 2024 03:16 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के युवकों एवं युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। इसमें आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत परियोजना लागत सेवा कार्य में 20 लाख रुपये एवं विनिनिर्माण (उद्योग स्थापना) में अधिकतम 50 लाख रुपये तक आवेदन किया जा सकता है।
जिले के आकांक्षी जनपद घोषित होने से सभी वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्ग के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) एवं शहरी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों को 25 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) दिए जाने का प्राविधान है। इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट के ई-पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत उत्पादन एवं सेवा कार्य की नई इकाई स्थापित किए जाने का प्राविधान है। सौर ऊर्जा आधारित उद्योग और स्वयं सहायता समूहों की कार्यरत महिलाओं को चयन में वरियता दी जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय द्वितीय तल विकास भवन में संपर्क कर सकते है। यह जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गंगाधर दुबे ने बताया कि मोबाइल नंबर 9580503136, 9453938215 से भी जानकारी ली जा सकती है।
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सिद्धार्थनगर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के युवकों एवं युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। इसमें आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत परियोजना लागत सेवा कार्य में 20 लाख रुपये एवं विनिनिर्माण (उद्योग स्थापना) में अधिकतम 50 लाख रुपये तक आवेदन किया जा सकता है।
जिले के आकांक्षी जनपद घोषित होने से सभी वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्ग के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) एवं शहरी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों को 25 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) दिए जाने का प्राविधान है। इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट के ई-पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत उत्पादन एवं सेवा कार्य की नई इकाई स्थापित किए जाने का प्राविधान है। सौर ऊर्जा आधारित उद्योग और स्वयं सहायता समूहों की कार्यरत महिलाओं को चयन में वरियता दी जाएगी।
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अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय द्वितीय तल विकास भवन में संपर्क कर सकते है। यह जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गंगाधर दुबे ने बताया कि मोबाइल नंबर 9580503136, 9453938215 से भी जानकारी ली जा सकती है।
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