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Siddharthnagar News: दो दिन खराब रहेगा मौसम, फसल क्षति का 72 घंटे में करें दावा
Mon, 04 Mar 2024 11:07 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Mon, 04 Mar 2024 11:07 PM IST
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सिद्धार्थनगर। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की ओर अलर्ट किया गया है कि अगले दो दिनों तक मौसम की स्थिति खराब रहेगी। जनपद के अलग-अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। ऐसे में किसान फसल क्षति का 72 घंटे में दावा कर सकते हैं।
जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। जिसके तहत रबी की प्रमुख फसल गेहूं को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है। कवर किए गए जोखिमों में स्थानीय आपदाओं के तहत खड़ी फसलों को असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि, जलभराव आदि से उत्पन्न क्षति की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुसार बीमा कंंपनी की ओर से सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। ऐसे जिन किसानों ने रबी 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनातंर्गत अधिसूचित फसल का बीमा कराया है और ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा के कारण उनकी फसल नष्ट हो गई है।
वह किसान 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 18002091111 या 18008896868 अथवा 14447 पर कॉल करके अवगत करा दें। अथवा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी या अपने नजदीकी बैंक शाखा पर भी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा सकते है। किसानों की ओर से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कृषि विभाग, राजस्व विभाग व बीमा कंपनी की संयुक्त टीम के साथ क्षति वाले क्षेत्रों का सर्वे कराकर बीमा के प्राविधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया जाएगा। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने बताया कि फसल बीमा कराने वाले किसान की अगर फसल क्षति हुई है तो 72 घंटे के अंदर दावा पेश करें। जिससे जांच क्षति का लाभ प्राप्त कर सकें।
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जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। जिसके तहत रबी की प्रमुख फसल गेहूं को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है। कवर किए गए जोखिमों में स्थानीय आपदाओं के तहत खड़ी फसलों को असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि, जलभराव आदि से उत्पन्न क्षति की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुसार बीमा कंंपनी की ओर से सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। ऐसे जिन किसानों ने रबी 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनातंर्गत अधिसूचित फसल का बीमा कराया है और ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा के कारण उनकी फसल नष्ट हो गई है।
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वह किसान 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 18002091111 या 18008896868 अथवा 14447 पर कॉल करके अवगत करा दें। अथवा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी या अपने नजदीकी बैंक शाखा पर भी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा सकते है। किसानों की ओर से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कृषि विभाग, राजस्व विभाग व बीमा कंपनी की संयुक्त टीम के साथ क्षति वाले क्षेत्रों का सर्वे कराकर बीमा के प्राविधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया जाएगा। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने बताया कि फसल बीमा कराने वाले किसान की अगर फसल क्षति हुई है तो 72 घंटे के अंदर दावा पेश करें। जिससे जांच क्षति का लाभ प्राप्त कर सकें।
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