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Siddharthnagar News: 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता कर सकेंगे होम वोटिंग

Wed, 17 Apr 2024 01:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 17 Apr 2024 01:18 AM IST
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Voters above 85 years of age will be able to do home voting
कलक्ट्रेट सभागार में डीएम और एडीएम ने बैठक में दी जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। निर्वाचन कार्य के लिए जिन कार्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, वह मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फैसिलेशन सेंटर पर बैलेट मतपत्र द्वारा वोट डाल सकेंगे। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को होम वोटिंग करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाता के मतदान करने के लिए पोलिंग पार्टी उनके वोट डालने के लिए निवास स्थान से संपर्क करेंगे। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पवन अग्रवाल ने कलक्ट्रेट सभागार में दी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में छठवें चरण में 25 मई 2024 को मतदान होगा। जिसके लिए निर्वाचन की अधिसूचना का 29 अप्रैल, नामांकन छह मई तक, पर्चा जांच सात मई, नाम वापसी नौ मई, मतदान 25 मई तथा मतगणना चार जून को निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम मंडी समिति में बनाया गया है।
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पोलिंग पार्टी का प्रथम रेंडमाइजेशन 20 अप्रैल तथा द्वितीय रेडमाइजेशन आठ मई को कराया जायेगा। ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन 24 अप्रैल तथा द्वितीय रेडमाइजेशन 11 मई को कराया जायेगा। 15 मई को आयोग से इंजीनियर आयेगे तथा ईवीएम मशीनो की कमीसनिंग कार्य समाप्ति तक करेंगे। पोलिंग पार्टी का प्रथम प्रशिक्षण एक मई से तीन मई तथा द्वितीय प्रशिक्षण 15 मई से 18 मई तक सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल करौंदा मसिना में कराया जायेगा। पूरे जनपद को 209 सेक्टरो में बांटा गया है। इसके लिए 209 सेक्टर मजिस्ट्रेटो की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम, मीडिया मानीटरिंग सेल, सीविजल, विकास भवन सभागार में स्थापित है और पूर्ण रूप से कियाशील है। इस दौरान एडीएम उमाशंकर, अपर सूचना अधिकारी विमलेश कुमार मौजूद रहे।

चुनाव तक बन सकेंगे मतदाता
निर्वाचन आयोग पहले सिर्फ वर्ष एक जनवरी को ही 18 वर्ष पूर्ण करने की अर्हता मानते हुए मतदाता बनने की अनुमति देता रहा है। डीएम पवन अग्रवाल ने बताया कि अब इसमें बदलाव हो गया है और वर्ष में चार तिथियों को 18 वर्ष उम्र पूरी करने पर मतदाता बनने की अर्हता निर्धारित की है। इसके तहत अब निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को अर्हता तिथि निर्धारित की है।


पुष्टि के बाद ही सूचना करें प्रकाशित
जिला निर्वाचन अधिकारी पवन अग्रवाल ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराने में मीडिया का सहयोग आवश्यक है। समाचार-पत्रों एवं सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रचार प्रसार कदापि न किया जाए। राजनीतिक दलों को विज्ञापन प्रकाशन कराने के लिए अनुमति लेनी होगी। मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए स्वीप मतदाता जागरूकता का कार्य किया जा रहा है।
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