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Siddharthnagar News: मारपीट के मामले में छह दोषियों को सजा
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मारपीट के मामले में छह दोषियों को सजा
बांसी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मारपीट के मामले में मंगलवार को सुनवाई के करते हुए सात लोगों को सजा सुनाई है। इसमें एक पक्ष के तीन दोषियों को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दूसरे पक्ष के तीन दोषियों को तीन साल कारावास की सजा सुनाकर 10 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि न जमा कर पाने पर अतिरिक्त सजा की भुगतना होगी।
बांसी कोतवाली क्षेत्र के सोनखर गांव में 24 मई 2015 को जमीन की रंजिश में हुई मारपीट में एक पक्ष के कृष्ण कुमार पांडेय, निर्मला पांडेय व आशुतोष पांडेय को गंभीर चोट आई थी। वहीं, दूसरे पक्ष के शेषनाथ यादव व पिंगल यादव भी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस में दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शफीक ने एक पक्ष के पिंगल यादव, शेषनाथ यादव व वंश गोपाल यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई व 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, दूसरे पक्ष के कृष्ण कुमार पांडेय, विजय कुमार पांडेय व संपूर्णानंद उर्फ आशुतोष पांडेय को तीन साल की कारावास सजा सुनाई व दस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने की है।
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बांसी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मारपीट के मामले में मंगलवार को सुनवाई के करते हुए सात लोगों को सजा सुनाई है। इसमें एक पक्ष के तीन दोषियों को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दूसरे पक्ष के तीन दोषियों को तीन साल कारावास की सजा सुनाकर 10 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि न जमा कर पाने पर अतिरिक्त सजा की भुगतना होगी।
बांसी कोतवाली क्षेत्र के सोनखर गांव में 24 मई 2015 को जमीन की रंजिश में हुई मारपीट में एक पक्ष के कृष्ण कुमार पांडेय, निर्मला पांडेय व आशुतोष पांडेय को गंभीर चोट आई थी। वहीं, दूसरे पक्ष के शेषनाथ यादव व पिंगल यादव भी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस में दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शफीक ने एक पक्ष के पिंगल यादव, शेषनाथ यादव व वंश गोपाल यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई व 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, दूसरे पक्ष के कृष्ण कुमार पांडेय, विजय कुमार पांडेय व संपूर्णानंद उर्फ आशुतोष पांडेय को तीन साल की कारावास सजा सुनाई व दस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने की है।
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