फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Six convicted in assault case

Siddharthnagar News: मारपीट के मामले में छह दोषियों को सजा

Tue, 29 Nov 2022 11:27 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Nov 2022 11:27 PM IST
विज्ञापन
Six convicted in assault case
मारपीट के मामले में छह दोषियों को सजा
विज्ञापन

बांसी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मारपीट के मामले में मंगलवार को सुनवाई के करते हुए सात लोगों को सजा सुनाई है। इसमें एक पक्ष के तीन दोषियों को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दूसरे पक्ष के तीन दोषियों को तीन साल कारावास की सजा सुनाकर 10 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि न जमा कर पाने पर अतिरिक्त सजा की भुगतना होगी।
बांसी कोतवाली क्षेत्र के सोनखर गांव में 24 मई 2015 को जमीन की रंजिश में हुई मारपीट में एक पक्ष के कृष्ण कुमार पांडेय, निर्मला पांडेय व आशुतोष पांडेय को गंभीर चोट आई थी। वहीं, दूसरे पक्ष के शेषनाथ यादव व पिंगल यादव भी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस में दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
विज्ञापन

दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शफीक ने एक पक्ष के पिंगल यादव, शेषनाथ यादव व वंश गोपाल यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई व 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, दूसरे पक्ष के कृष्ण कुमार पांडेय, विजय कुमार पांडेय व संपूर्णानंद उर्फ आशुतोष पांडेय को तीन साल की कारावास सजा सुनाई व दस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed