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Siddharthnagar News: दहेज उत्पीड़न मामले का वांछित आरोपी फरार घोषित, न्यायालय ने जारी किया उद्घोषणा आदेश

Tue, 04 Aug 2026 11:00 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 04 Aug 2026 11:00 PM IST
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Siddharthnagar News: Wanted accused in dowry harassment case declared absconding
सिद्धार्थनगर। सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी प्रथम ने महिला थाना में दर्ज दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम से जुड़े मामले में वांछित आरोपी को न्यायालय ने फरार घोषित कर दिया है। आरोपी के लगातार न्यायालय में उपस्थित न होने और गिरफ्तारी से बचने के कारण सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी प्रथम, सिद्धार्थनगर ने बीएनएसएस की धारा 184 के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया है।
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पुलिस के अनुसार महिला थाना में वर्ष 2025 में दर्ज मामले में करीमपुर बर्डपुर-11 निवासी निजाम अहमद अंसारी नामजद आरोपी है। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज है।
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मामले की विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई लेकिन वह लगातार फरार रहा और न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय में उद्घोषणा की कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को फरार घोषित करते हुए बीएनएसएस की धारा 184 के अंतर्गत उद्घोषणा आदेश जारी कर दिया।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उद्घोषणा आदेश जारी होने के बाद भी यदि आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उसकी संपत्ति की कुर्की जैसी वैधानिक प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
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