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Siddharthnagar News: छह माह के लिए जिला बदर किया गया सदावृक्ष

Fri, 25 Sep 2026 12:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:03 AM IST
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Siddharthnagar News: Sadavriksh externed from the district for six months
- डीएम न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया आदेश
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बांसी। थाना क्षेत्र के कुर्थिया निवासी सदावृक्ष उर्फ गुड्डू यादव को जिला प्रशासन ने छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे निर्धारित अवधि तक सिद्धार्थनगर जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है।
जिलाधिकारी न्यायालय से 14 सितंबर को जारी आदेश में पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि सदावृक्ष उर्फ गुड्डू यादव के खिलाफ थाना खेसरहा में विभिन्न आपराधिक धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसकी आपराधिक गतिविधियों का उल्लेख करते हुए जिला बदर किए जाने की संस्तुति की थी।
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पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, निर्धारित अवधि में उसे सिद्धार्थनगर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करना होगा।
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