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Siddharthnagar News: नगर पंचायत अध्यक्ष के पति पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
Fri, 23 Jan 2026 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Fri, 23 Jan 2026 12:19 AM IST
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सिद्धार्थनगर। एक 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट ने शोहरतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के पति रवि अग्रवाल व अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश नगर पंचायत के एक वार्ड की रहने वाली किशोरी की मां की ओर से दाखिल प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया है। रवि अग्रवाल व अन्य पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर और शव छिपाने का आरोप है। हालांकि रवि ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है।
किशोरी की मां ने कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र बताया कि 28 नवंबर 2024 की रात करीब 10 बजे शोहरतगढ़ स्थित एक अतिथि भवन में शादी समारोह से उसकी बेटी गायब हो गई थी। तीन दिन बाद एक दिसंबर 2024 को शुभम नगर स्थित पेट्रोल पंप के सामने झाड़ियों में किशोरी का शव बरामद हुआ। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। आरोप है उसे अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। वहीं किशोरी की मां का आरोप था कि उसी बेटी से रवि अग्रवाल की जान-पहचान थी। उनके दबाव में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसे लगातार धमकाया भी गया। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार की स्पष्ट बाहरी चोट दर्ज नहीं की गई और न ही दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। मौत की वजह स्पष्ट करने के लिए विसरा सुरक्षित कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया, लेकिन जांच रिपोर्ट में कारण स्पष्ट नहीं हुआ।
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आरोप है कि घटना की सूचना थाना शोहरतगढ़, एसपी सिद्धार्थनगर को दी गई, लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। अदालत ने माना कि उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रथम दृष्टया हत्या जैसे गंभीर अपराध का मामला प्रतीत होता है, जिसकी सच्चाई विधिवत पुलिस विवेचना से ही सामने आ सकती है। एसओ शोहरतगढ़ नवीन सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है। आदेश की कॉपी मिलने पर उचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराया जाएगा।
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कोर्ट ने यह आदेश नगर पंचायत के एक वार्ड की रहने वाली किशोरी की मां की ओर से दाखिल प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया है। रवि अग्रवाल व अन्य पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर और शव छिपाने का आरोप है। हालांकि रवि ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है।
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किशोरी की मां ने कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र बताया कि 28 नवंबर 2024 की रात करीब 10 बजे शोहरतगढ़ स्थित एक अतिथि भवन में शादी समारोह से उसकी बेटी गायब हो गई थी। तीन दिन बाद एक दिसंबर 2024 को शुभम नगर स्थित पेट्रोल पंप के सामने झाड़ियों में किशोरी का शव बरामद हुआ। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। आरोप है उसे अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। वहीं किशोरी की मां का आरोप था कि उसी बेटी से रवि अग्रवाल की जान-पहचान थी। उनके दबाव में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसे लगातार धमकाया भी गया। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार की स्पष्ट बाहरी चोट दर्ज नहीं की गई और न ही दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। मौत की वजह स्पष्ट करने के लिए विसरा सुरक्षित कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया, लेकिन जांच रिपोर्ट में कारण स्पष्ट नहीं हुआ।
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आरोप है कि घटना की सूचना थाना शोहरतगढ़, एसपी सिद्धार्थनगर को दी गई, लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। अदालत ने माना कि उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रथम दृष्टया हत्या जैसे गंभीर अपराध का मामला प्रतीत होता है, जिसकी सच्चाई विधिवत पुलिस विवेचना से ही सामने आ सकती है। एसओ शोहरतगढ़ नवीन सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है। आदेश की कॉपी मिलने पर उचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराया जाएगा।