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Siddharthnagar News: रबी सीजन में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश, टैगिंग व ओवररेटिंग पर होगी कार्रवाई
Tue, 29 Sep 2026 11:09 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:09 PM IST
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- ब्लॉकवार समान वितरण पर जोर, जबरन अन्य उत्पाद देने पर एफआईआर की चेतावनी
सिद्धार्थनगर। आगामी रबी सीजन को देखते हुए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उर्वरक उपलब्धता और वितरण को लेकर बैठक हुई। इसमें उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधि, थोक व फुटकर विक्रेता और जिले के अग्रणी किसान शामिल हुए। बैठक में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने और ब्लॉकवार समान वितरण पर चर्चा की गई।
जिला कृषि अधिकारी ने निर्देश दिए कि खरीफ सीजन की तरह रबी में भी जिले में उर्वरकों का पर्याप्त वितरण सुनिश्चित किया जाए। सभी क्रियाशील उर्वरक प्रतिष्ठानों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि किसानों को जरूरत के समय परेशानी न हो।
उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि शासन की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ किसी अन्य कम प्रचलित उत्पाद की टैगिंग न की जाए। थोक विक्रेताओं को भी फुटकर विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं को किसानों पर किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं करने के निर्देश दिए गए।
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जिला कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी कि कंपनी से लेकर फुटकर विक्रेता तक कोई भी व्यक्ति जबरन कम प्रचलित उत्पाद की टैगिंग करता है या निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक बेचता है तो उसे जिम्मेदार मानते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर दोषी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
अधिकारियों ने विक्रेताओं से किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।
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सिद्धार्थनगर। आगामी रबी सीजन को देखते हुए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उर्वरक उपलब्धता और वितरण को लेकर बैठक हुई। इसमें उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधि, थोक व फुटकर विक्रेता और जिले के अग्रणी किसान शामिल हुए। बैठक में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने और ब्लॉकवार समान वितरण पर चर्चा की गई।
जिला कृषि अधिकारी ने निर्देश दिए कि खरीफ सीजन की तरह रबी में भी जिले में उर्वरकों का पर्याप्त वितरण सुनिश्चित किया जाए। सभी क्रियाशील उर्वरक प्रतिष्ठानों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि किसानों को जरूरत के समय परेशानी न हो।
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उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि शासन की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ किसी अन्य कम प्रचलित उत्पाद की टैगिंग न की जाए। थोक विक्रेताओं को भी फुटकर विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं को किसानों पर किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं करने के निर्देश दिए गए।
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जिला कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी कि कंपनी से लेकर फुटकर विक्रेता तक कोई भी व्यक्ति जबरन कम प्रचलित उत्पाद की टैगिंग करता है या निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक बेचता है तो उसे जिम्मेदार मानते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर दोषी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
अधिकारियों ने विक्रेताओं से किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।