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Siddharthnagar News: अर्ह मतदाता का नाम सूची में जोड़ने में लापरवाही नहीं करें
Mon, 12 Jan 2026 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Mon, 12 Jan 2026 12:03 AM IST
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- डीएम ने जय किसान इंटर काॅलेज सनई का किया निरीक्षण
सिद्धार्थनगर। विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान-2025 के तहत तहसील नौगढ़ के जय किसान इंटर काॅलेज सनई और मार्डन प्राइमरी स्कूल करौंदा मसिना का जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने निरीक्षण किया। इस दौरान बीएलओ को निर्देश दिए कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे अर्ह मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ें। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में छूटे हुए मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवश्यक प्रपत्र लेकर आवश्यक कार्रवाई करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग की बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता बनने के लिए जरूरी है यह अभिलेख
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि नए मतदाताओं के पास इन 13 में से एक प्रपत्र होना जरूरी है। इसमें किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश शामिल है। एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र, अभिलेख। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी हो), राज्य, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर मान्य है। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी शामिल है। अभिलेखों को स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित जमा किए जाने हैं।
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सिद्धार्थनगर। विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान-2025 के तहत तहसील नौगढ़ के जय किसान इंटर काॅलेज सनई और मार्डन प्राइमरी स्कूल करौंदा मसिना का जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने निरीक्षण किया। इस दौरान बीएलओ को निर्देश दिए कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे अर्ह मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ें। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में छूटे हुए मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवश्यक प्रपत्र लेकर आवश्यक कार्रवाई करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग की बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता बनने के लिए जरूरी है यह अभिलेख
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि नए मतदाताओं के पास इन 13 में से एक प्रपत्र होना जरूरी है। इसमें किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश शामिल है। एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र, अभिलेख। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी हो), राज्य, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर मान्य है। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी शामिल है। अभिलेखों को स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित जमा किए जाने हैं।
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