फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: 10 years rigorous imprisonment for three accused of culpable homicide

Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 31 Jul 2025 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 31 Jul 2025 11:19 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: 10 years rigorous imprisonment for three accused of culpable homicide
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए तीन लोगों को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास व 29-29 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। ढेबरुआ थाना में दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया।
विज्ञापन

इस मामले में विजयपाल यादव, बालकृष्ण यादव, रामदेव यादव निवासी खैरी उर्फ झुंगहवा टोला तिरछहवा थाना ढेबरुआ जनपद को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 29-29 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed