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Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास
Thu, 31 Jul 2025 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 31 Jul 2025 11:19 PM IST
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सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए तीन लोगों को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास व 29-29 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। ढेबरुआ थाना में दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया।
इस मामले में विजयपाल यादव, बालकृष्ण यादव, रामदेव यादव निवासी खैरी उर्फ झुंगहवा टोला तिरछहवा थाना ढेबरुआ जनपद को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 29-29 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस मामले में विजयपाल यादव, बालकृष्ण यादव, रामदेव यादव निवासी खैरी उर्फ झुंगहवा टोला तिरछहवा थाना ढेबरुआ जनपद को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 29-29 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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