{"_id":"67ddb00a25a8bf6f58067fee","slug":"scrap-disposal-center-will-be-built-vehicle-owners-will-get-convenience-siddharthnagar-news-c-227-1-sgkp1033-134418-2025-03-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: स्क्रैप निस्तारण केंद्र बनेगा, वाहन स्वामियों को मिलेगी सुविधा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: स्क्रैप निस्तारण केंद्र बनेगा, वाहन स्वामियों को मिलेगी सुविधा
विज्ञापन
-उम्र सीमा पार करने वाले वाहनों को निस्तारण के लिए लागू हुई पॉलिसी
-सरकार की नामित स्क्रैप एजेंसी पर वाहन देने पर नए वाहन की खरीद पर मिलती है छूट
-अभी तक महानगरों में है सुविधा, अब जिले में भी शुरू हुई पहल
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। महानगरों की तर्ज पर जिले में भी स्क्रैप निस्तारण केंद्र बन सकेगा। इसके लिए शासन की ओर से दिशा- निर्देश जारी हो गया है। कोई भी व्यक्ति इसका लाइसेंस ले सकता है। इसके लिए मुख्य मार्ग से केंद्र तक जाने के लिए 12 फीट चौड़ी सड़क और तीन एकड़ रकबा होना चाहिए। वह व्यक्ति संभागीय परिवहन कार्यालय में आवेदन करके लाइसेंस ले सकता है।
इस केंद्र के खुल जाने से आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के निस्तारण में सहूलियत मिलेगी। साथ ही वाहन स्वामियों को वाहन निस्तारण प्रमाणपत्र मिलेगा, जिससे वह छूट पर नया वाहन खरीद सकेंगे। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण और कंडम वाहनों से होने वाले हादसे को देखते हुए केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के निस्तारण की योजना शुरू की है। इसमें अभी तक महानगरों में यह पॉलिसी लागू हुई थी। जबकि, छोटे जनपदों में यह सुविधा नहीं थी, लेकिन अब यह सुविधा छोटे जनपद में भी शुरू होने जा रही है। शासन की ओर से दिशा- निर्देश जारी हुआ है। अब जनपद में स्क्रैप निस्तारण केंद्र बन सकेगा। इसका लाइसेंस कोई भी ले सकता है।
बशर्ते संबंधित व्यक्ति के पास दो एकड़ भूमि होनी चाहिए। इसके साथ ही मेन मार्ग से केंद्र तक पहुंचने के लिए 12फीट का रास्ता होना चाहिए। इसके बाद वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके लिए संभागीय परिवहन विभाग में आवेदन कराना होगा। इसके एक अस्तित्व में आने से जिले के अलावा आसपास के जनपदों के लोग आकर वाहन का निस्तारण करवा सकेंगे। इस नियम के तहत वाहन कटवाने वाले वाहन स्वामी को वाहन के मूल्य के हिसाब से अनुमान के अनुसार 15 प्रतिशत से अधिक छूट के लिए प्रमाणपत्र देंगे। उसी को दिखाकर वाहन स्वामी डीलर से नया वाहन उतनी छूट पर वाहन देंगे।
विज्ञापन
इस संबंध में एआरटीओ सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में स्क्रैप निस्तारण केंद्र बनाने के लिए दिशा- निर्देश आया है। इसमें इच्छुक व्यक्ति लाइसेंस ले सकता है।
विज्ञापन
-सरकार की नामित स्क्रैप एजेंसी पर वाहन देने पर नए वाहन की खरीद पर मिलती है छूट
-अभी तक महानगरों में है सुविधा, अब जिले में भी शुरू हुई पहल
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। महानगरों की तर्ज पर जिले में भी स्क्रैप निस्तारण केंद्र बन सकेगा। इसके लिए शासन की ओर से दिशा- निर्देश जारी हो गया है। कोई भी व्यक्ति इसका लाइसेंस ले सकता है। इसके लिए मुख्य मार्ग से केंद्र तक जाने के लिए 12 फीट चौड़ी सड़क और तीन एकड़ रकबा होना चाहिए। वह व्यक्ति संभागीय परिवहन कार्यालय में आवेदन करके लाइसेंस ले सकता है।
इस केंद्र के खुल जाने से आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के निस्तारण में सहूलियत मिलेगी। साथ ही वाहन स्वामियों को वाहन निस्तारण प्रमाणपत्र मिलेगा, जिससे वह छूट पर नया वाहन खरीद सकेंगे। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण और कंडम वाहनों से होने वाले हादसे को देखते हुए केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के निस्तारण की योजना शुरू की है। इसमें अभी तक महानगरों में यह पॉलिसी लागू हुई थी। जबकि, छोटे जनपदों में यह सुविधा नहीं थी, लेकिन अब यह सुविधा छोटे जनपद में भी शुरू होने जा रही है। शासन की ओर से दिशा- निर्देश जारी हुआ है। अब जनपद में स्क्रैप निस्तारण केंद्र बन सकेगा। इसका लाइसेंस कोई भी ले सकता है।
विज्ञापन
बशर्ते संबंधित व्यक्ति के पास दो एकड़ भूमि होनी चाहिए। इसके साथ ही मेन मार्ग से केंद्र तक पहुंचने के लिए 12फीट का रास्ता होना चाहिए। इसके बाद वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके लिए संभागीय परिवहन विभाग में आवेदन कराना होगा। इसके एक अस्तित्व में आने से जिले के अलावा आसपास के जनपदों के लोग आकर वाहन का निस्तारण करवा सकेंगे। इस नियम के तहत वाहन कटवाने वाले वाहन स्वामी को वाहन के मूल्य के हिसाब से अनुमान के अनुसार 15 प्रतिशत से अधिक छूट के लिए प्रमाणपत्र देंगे। उसी को दिखाकर वाहन स्वामी डीलर से नया वाहन उतनी छूट पर वाहन देंगे।
विज्ञापन
इस संबंध में एआरटीओ सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में स्क्रैप निस्तारण केंद्र बनाने के लिए दिशा- निर्देश आया है। इसमें इच्छुक व्यक्ति लाइसेंस ले सकता है।