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सहकारिता विभाग की बेशकीमती जमीन के फर्जी तरीके से आवंटन का आरोप
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गलत तरीके से सहकारिता विभाग की जमीन को आवंटन का आरोप
सहकारिता संघ के अध्यक्ष ने भूमि आवंटन को रद्द करने की मांग की
एसडीएम ने कहा- सभी दोषियों पर दर्ज होगा मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
डुमरियागंज। सहकारिता संघ डुमरियागंज के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सहकारिता विभाग बेदौलागढ़ की जमीन को आठ लोगों को गैरकानूनी तरीके से आवंटित किया गया है। उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम से की।
एसडीएम त्रिभुवन के अनुसार अभिलेखीय जांच में पाया गया कि तीन नाबालिगों के नाम सहकारिता संघ की भूमि का आवंटन किया गया है। एक ही परिवार के चार लोगों को भूमि पर दुकान आवंटित की गई है। नगर के एक होटल मालिक के परिवार की चार दुकानें हैं। होटल मालिक की नाबालिग बेटियों के नाम दुकानें हैं। इसके अलावा बसडिलिया की एक महिला, जबजौआ निवासी एक व्यक्ति, सिकहरा निवासी महिला और माली मैंनहा निवासी एक व्यक्ति को भी दुकानें आवंटित की गई हैं। एसडीएम ने बताया कि इन दुकानों के आवंटन में सहकारी संघ के नियमों का उल्लंघन किया गया। बायलाज में आवंटन का उल्लेख नहीं होना और खुली नीलामी नहीं होना विधि विरुद्ध है। इसकी विस्तृत जांच के लिए आठ आवंटियों को नोटिस जारी किया गया है। सहायक विकास अधिकारी सहकारिता का भी पक्ष जानने के लिए पत्र जारी किया गया है। जांच के बाद जो भी कर्मचारी और आवंटी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध मुकदमा किया जाएगा।
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सहकारिता संघ के अध्यक्ष ने भूमि आवंटन को रद्द करने की मांग की
एसडीएम ने कहा- सभी दोषियों पर दर्ज होगा मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
डुमरियागंज। सहकारिता संघ डुमरियागंज के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सहकारिता विभाग बेदौलागढ़ की जमीन को आठ लोगों को गैरकानूनी तरीके से आवंटित किया गया है। उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम से की।
एसडीएम त्रिभुवन के अनुसार अभिलेखीय जांच में पाया गया कि तीन नाबालिगों के नाम सहकारिता संघ की भूमि का आवंटन किया गया है। एक ही परिवार के चार लोगों को भूमि पर दुकान आवंटित की गई है। नगर के एक होटल मालिक के परिवार की चार दुकानें हैं। होटल मालिक की नाबालिग बेटियों के नाम दुकानें हैं। इसके अलावा बसडिलिया की एक महिला, जबजौआ निवासी एक व्यक्ति, सिकहरा निवासी महिला और माली मैंनहा निवासी एक व्यक्ति को भी दुकानें आवंटित की गई हैं। एसडीएम ने बताया कि इन दुकानों के आवंटन में सहकारी संघ के नियमों का उल्लंघन किया गया। बायलाज में आवंटन का उल्लेख नहीं होना और खुली नीलामी नहीं होना विधि विरुद्ध है। इसकी विस्तृत जांच के लिए आठ आवंटियों को नोटिस जारी किया गया है। सहायक विकास अधिकारी सहकारिता का भी पक्ष जानने के लिए पत्र जारी किया गया है। जांच के बाद जो भी कर्मचारी और आवंटी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध मुकदमा किया जाएगा।
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