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डीपीआरओ, एसडीएम समेत तीन अफसरों पर जुर्माना

Mon, 16 Aug 2021 11:24 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Aug 2021 11:24 PM IST
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डीपीआरओ, एसडीएम समेत तीन अफसरों पर जुर्माना
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समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जन सूचना अधिकार के तहत समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने उपजिलाधिकारी बांसी, जिला पंचायत राज अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की है।

जिला मुख्यालय के भीमापार निवासी, आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी ने अलग-अलग बिंदुओं पर उपजिलाधिकारी बांसी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा से आवेदन कर सूचना मांगी थी। संबंधित अधिकारियों ने निर्धारित समय में सूचना नहीं दी। जिस पर प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। राज्य सूचना आयोग में अपील पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद उप जिलाधिकारी बांसी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उपायुक्त श्रम रोजगार को सूचना समय से न देने का दोषी पाते हुए 25-25 हजर रुपये जुर्माना लगाया है। सूचना देने में हीलाहवाली करने, आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिया है। आयोग ने जिलाधिकारी को पत्र जारी कर अधिरोपित दंड की वसूली एवं विभागाध्यक्ष पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है।
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