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Siddharthnagar News: जमीन कब्जा करने वालों पर 71 लाख जुर्माना, होंगे बेदखल

Sat, 10 Dec 2022 07:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Dec 2022 07:00 AM IST
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Rs. 71 lakh imposed penalty in encroachment
जमीन कब्जा करने वालों पर 71 लाख जुर्माना, होंगे बेदखल
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बांसी। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित गड्ढे पर कब्जा किए लोगों पर चल रही कार्रवाई के क्रम में शुक्रवार को एसडीएम न्यायालय ने तीन लोगों पर 71 लाख रुपये जुर्माना के साथ बेदखली का आदेश दिया है।
नगर पालिका के ईओ विंध्याचल की ओर से कब्जा किए तीन लोगों के विरुद्ध प्रस्तुत आख्या को स्वीकार करते हुए एसडीएम न्यायालय ने अशोक नगर वार्ड निवासी मृतक हरीराम के वारिस अयोध्या, राधेश्याम व प्रह्लाद पर 23.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश दिया है।
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क्षतिपूर्ति नियमानुसार वसूल करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया है। इसी प्रकार वार्ड के ही मृतक दशरथ पुत्र श्यामलाल के वारिस रवींद्र पुत्र दशरथ पर 20.20 लाख रुपये जुर्माना वसूलते हुए उन्हें भी बेदखल करने का आदेश दिया है। अशोक नगर वार्ड निवासी ओरी पुत्र पंचम मृतक बहोरी के वारिस जमुना, सरजू, पिन्टू व मुन्ना पुत्र बहबश्री तथा मृतक सरोही के वारिस अनिल, सुनील पुत्र सरोही 27.40 लाख रुपये जुर्माना करते हुए बेदखली का आदेश दिया है। राजकुमार व नवीन कुमार पर 22.30 लाख रुपये जुर्माना और बेदखली का आदेश दिया है। तीस वर्ष से गड्ढे पर अवैध रूप से काबिज तीन लोगों से 71 लाख रुपये जुर्माना वसूलने और कब्जा किए गए भू-भाग से बेदखल करने का निर्देश तहसीलदार डॉ. संजीव दीक्षित को दिया है।
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