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Siddharthnagar News: गिरोहबंद अपराध के मामले में सजा

Mon, 06 Apr 2026 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 06 Apr 2026 11:33 PM IST
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Punishment for gang crime
सिद्धार्थनगर। एएसजे, एपीएल एससी/एसटी एक्ट मनोज कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में दोषी पाए जाने पर दो लोगों को दो साल दो माह 10 दिन के कारावास और पांच- पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। डुमरियागंज थाना में दर्ज अपराध में संजू उर्फ रौव्वाब निवासी बसडिलिया थाना डुमरियागंज, नौशाद निवासी धनखरपुर थाना भवानीगंज को सजा सुनाई गई है।
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