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Siddharthnagar News: हाईकोर्ट के निर्देश पर आयोग ने सुनवाई कर आदेश रखा बरकरार

Sat, 08 Jul 2023 10:45 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 08 Jul 2023 10:45 PM IST
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On the instructions of the High Court, the commission upheld the order after hearing
सिद्धार्थनगर। राज्य सूचना आयोग के आदेश से व्यथित पीडी डूडा चंद्रभान वर्मा ने उच्च न्यायालय में पुर्नविलोकन रिट दाखिल की थी। जिसमें आदेश हुआ था कि राज्य सूचना आयोग मामले की दोबारा सुनवाई करके आदेश पारित करे। जिस पर राज्य सूचना आयोग ने मामले की दोबारा सुनवाई की और पाया कि राज्य सूचना आयुक्त सुबास चंद्र सिंह के आदेश में कोई खामी नहीं है।
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मुख्य राज्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह ने पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए चंद्रभान वर्मा पर लगे 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की वसूली एवं विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया और अनुपालन के लिए रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया। शहर के भीमापार निवासी देवेश मणि त्रिपाठी ने 2018 डूडा से दो जनसूचनाएं मांगी थीं। विभाग ने तय अवधि के भीतर सूचना नहीं दी जिसके विरुद्ध उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील किया और सूचना दिलाते हुए जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया था। जिस पर पीडी चंद्रभान वर्मा के खिलाफ दो मामले में 25-25 हजार रुपये जुर्माना और दूसरे में विभागीय कार्रवाई का आदेश था।
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