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नामांकन कल से, अधिसूचना आज
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 02 Nov 2017 10:27 PM IST
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सिद्धार्थनगर। जिले के छह नगरीय निकाय क्षेत्रों में चुनाव के लिए आज जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर डीएम कुुुणाल सिल्कू शुक्रवार को अधिसूचना जारी करेंगे। शुक्रवार को निकाय स्तर पर निर्वाचन अधिकारी की अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निकायों में अध्यक्ष व सभासद पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया संबंधित तहसीलों में होगी। नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को हलफनामा, निकाय का नो-ड्यूज सहित कई अन्य दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
सहायक निर्वाचन अधिकारी एचएल पटेल ने बताया कि नामांकन पत्र पर उम्मीदवार के दो पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। संपत्ति व अपराध से संबंधित हलफनामा भी जमा करना होगा। अध्यक्ष पद पर 30 व सभासद पद के लिए 21 वर्ष आयु की अर्हता जरूरी होगी। सभी पदों के लिए एक प्रस्तावक होगा। अध्यक्ष पद के प्रस्तावक को संबंधित निकाय क्षेत्र के किसी एक वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। सभासद पद के प्रस्तावक को वार्ड का निवासी होना है। जमानत धनराशि जमा करने की रसीद को साथ में संलग्न करना होगा।
संबंधित निकाय का अदेय (नो ड्यूज) प्रमाणपत्र भी लगाना होगा। एसडीएम से प्रमाणित वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रतिलिपि में लगानी होगी, जिसमें उम्मीदवार का नाम हो। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को प्रारूप 6 को भरना होगा। सभी प्रत्याशियों को नामांकन प्रपत्र के साथ मिले प्रारूप 7 को भरना अनिवार्य है। प्रारूप 7 में आपराधिक विवरण के साथ चल-अचल संपत्तियों का विवरण दर्शाया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों को प्रारूप 7 क व ख भरना होगा। जमानत धनराशि को कोषागार में जमा करना होगा।
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सहायक निर्वाचन अधिकारी एचएल पटेल ने बताया कि नामांकन पत्र पर उम्मीदवार के दो पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। संपत्ति व अपराध से संबंधित हलफनामा भी जमा करना होगा। अध्यक्ष पद पर 30 व सभासद पद के लिए 21 वर्ष आयु की अर्हता जरूरी होगी। सभी पदों के लिए एक प्रस्तावक होगा। अध्यक्ष पद के प्रस्तावक को संबंधित निकाय क्षेत्र के किसी एक वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। सभासद पद के प्रस्तावक को वार्ड का निवासी होना है। जमानत धनराशि जमा करने की रसीद को साथ में संलग्न करना होगा।
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संबंधित निकाय का अदेय (नो ड्यूज) प्रमाणपत्र भी लगाना होगा। एसडीएम से प्रमाणित वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रतिलिपि में लगानी होगी, जिसमें उम्मीदवार का नाम हो। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को प्रारूप 6 को भरना होगा। सभी प्रत्याशियों को नामांकन प्रपत्र के साथ मिले प्रारूप 7 को भरना अनिवार्य है। प्रारूप 7 में आपराधिक विवरण के साथ चल-अचल संपत्तियों का विवरण दर्शाया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों को प्रारूप 7 क व ख भरना होगा। जमानत धनराशि को कोषागार में जमा करना होगा।
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