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अपनों से मिल सकेंगे जेल के बंदियों और कैदी के परिजन
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अपनों से मिल सकेंगे जेल के बंदियों और कैदी के परिजन
- कोरोना संक्रमण के कारण मुलाकात पर लगी थी रोक
- स्थिति नियंत्रण में आने के बाद पाबंदियों के साथ मुलाकात की मिली इजाजत
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिला कारागार में बंद कैदी और बंदियों के परिवार के लिए अच्छी खबर है। अब वह उनसे जेल में जाकर मुलाकात कर सकेंगे। शासन में पाबंदियों के साथ मुलाकात कराने का आदेश दे दिया है। तय नियम के साथ परिवार के सदस्य मुलाकात कर सकेंगे।
कोरोना की पहली लहर आने के बाद हर तरफ तबाही मच गई थी। संक्रमण से बचने के लिए पाबंदियां लगा दी गईं। इसमें जेलों में भी मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस बीच दूसरी लहर आ गई। स्थिति सामान्य हुई तो आरटीपीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ कुछ ही समय के लिए मुलाकात शुरू हुई कि तीसरी लहर आ गई। इसके बाद से मुलाकत पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। अब स्थिति सामान्य हुई तो फिर शासन ने बंदी और कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक को हटाते हुए नए पाबंदियों के साथ मुलाकात पर छूट दे दी है। बृहस्पतिवार से मुलाकात शुरू हो जाएगी। इस संबंध में जेल अधीक्षक एके चौधरी ने बताया कि शासन की ओर से मुलाकात के संबंध में आदेश आया है। निर्धारित नियम का पालन कर मुलाकात कराई जाएगी।
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मुलाकात के लिए इन नियमों का पालन जरूरी
प्रत्येक सप्ताह में एक बंदी से एक व्यक्ति मिल सकेगा। मुलाकात के समय संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहें और फेस मास्क लगाएं। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। बंदी से मिलने वाले व्यक्ति को डबल डोज वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र या फिर 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। मुलाकात से पूर्व बंदी को अपने बैरक में जाने से पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा।
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- कोरोना संक्रमण के कारण मुलाकात पर लगी थी रोक
- स्थिति नियंत्रण में आने के बाद पाबंदियों के साथ मुलाकात की मिली इजाजत
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिला कारागार में बंद कैदी और बंदियों के परिवार के लिए अच्छी खबर है। अब वह उनसे जेल में जाकर मुलाकात कर सकेंगे। शासन में पाबंदियों के साथ मुलाकात कराने का आदेश दे दिया है। तय नियम के साथ परिवार के सदस्य मुलाकात कर सकेंगे।
कोरोना की पहली लहर आने के बाद हर तरफ तबाही मच गई थी। संक्रमण से बचने के लिए पाबंदियां लगा दी गईं। इसमें जेलों में भी मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस बीच दूसरी लहर आ गई। स्थिति सामान्य हुई तो आरटीपीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ कुछ ही समय के लिए मुलाकात शुरू हुई कि तीसरी लहर आ गई। इसके बाद से मुलाकत पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। अब स्थिति सामान्य हुई तो फिर शासन ने बंदी और कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक को हटाते हुए नए पाबंदियों के साथ मुलाकात पर छूट दे दी है। बृहस्पतिवार से मुलाकात शुरू हो जाएगी। इस संबंध में जेल अधीक्षक एके चौधरी ने बताया कि शासन की ओर से मुलाकात के संबंध में आदेश आया है। निर्धारित नियम का पालन कर मुलाकात कराई जाएगी।
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मुलाकात के लिए इन नियमों का पालन जरूरी
प्रत्येक सप्ताह में एक बंदी से एक व्यक्ति मिल सकेगा। मुलाकात के समय संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहें और फेस मास्क लगाएं। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। बंदी से मिलने वाले व्यक्ति को डबल डोज वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र या फिर 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। मुलाकात से पूर्व बंदी को अपने बैरक में जाने से पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा।
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